सिमडेगा: दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, अदालत ने 25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

Simdega: बानो थाना कांड संख्या 51/2018 से जुड़े दुष्कर्म मामले में एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को आरोपी शाहिद मियां...

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सांकेतिक इमेज

Simdega: बानो थाना कांड संख्या 51/2018 से जुड़े दुष्कर्म मामले में एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने बुधवार को आरोपी शाहिद मियां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

क्या है मामला? 

लोक अभियोजक निशि कच्छप ने बताया कि 8 जुलाई 2018 को बानो थाना क्षेत्र की एक युवती बानो बाजार आई थी. वहां उसका परिचित शाहिद मियां मिला, जिसने घर छोड़ने के बहाने उसे अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया. आरोप है कि वहां उसने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया तथा उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई.

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