Ranchi: प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) कुख्यात नक्सली प्रदीप गंझू की मांग झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रोगोंन मुखोपाध्याय एवं न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने खारिज करते हुए याचिका निष्पादित कर दी और कहा कि चुकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के द्वारा गढ़ी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है. ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता दरअसल प्रदीप गंझू ने क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया था.
न्यायिक प्रक्रिया पर रोक की मांग
आपको बताते चले की झारखंड के चतरा जिले में मगध-आम्रपाली कोयला क्षेत्र में लेवी वसूली और टेरर फंडिंग के मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रदीप गंझू पर कांड संख्या 0000003/2018 दर्ज कर अनुसंधान कर रही है मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है गवाही की प्रक्रिया चालू है.
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