Ranchi: पाकिस्तान में छिपकर गैंग ऑपरेट कर रहे प्रिंस खान के गुर्गे मोहम्मद शाहिद उर्फ सिराज और मोहम्मद सिराज उर्फ मदन को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. दोनों आरोपियों को हाई कोर्ट ने जिस केस में बेल दी है वह सदर थाना में दर्ज कांड 512/ 2025 से जुड़ा केस है. इस केस में मोहम्मद शाहिद उर्फ सिराज और मोहम्मद सिराज उर्फ मदन के ऊपर व्यापारियों से रंगदारी के लिए धमकी देने और आर्म्स एक्ट समेत अन्य गंभीर आरोप लगे हैं. मोहम्मद शाहिद उर्फ सिराज और मोहम्मद सिराज उर्फ मदन को रांची पुलिस ने पिछले वर्ष 22 अक्टूबर को रिंग रोड में हथियार के साथ गिरफ्तार किया था जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है.

न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हुई सुनवाई
मोहम्मद शाहिद उर्फ सिराज और मोहम्मद सिराज उर्फ मदन की जमानत याचिका ओर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलकों पर जमानत की सुविधा प्रदान की है. मोहम्मद शाहिद उर्फ सिराज और मोहम्मद सिराज उर्फ मदन की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. इस केस के एक अन्य आरोपी बबलू खान को हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जमानत दी थी.

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