Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में चाईबासा की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जानकारी के अनुसार, मझगांव थाना कांड संख्या 31/2020 में मो. शोएब उर्फ शेफ और मो. मेराज पर शाहजहां परवीन की गला दबाकर हत्या करने का आरोप था. घटना को लेकर 29 नवंबर 2020 को दोनों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था. प्राथमिकी में दहेज प्रताड़ना और हत्या से संबंधित धाराएं लगाई गई थीं.
पुलिस ने जुटाए वैज्ञानिक साक्ष्य
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया. अदालत ने मो. शोएब उर्फ शेफ और मो. मेराज को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दहेज हत्या के खिलाफ कड़ा संदेश
पुलिस की प्रभावी पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आए इस फैसले को दहेज हत्या जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है. न्यायालय के इस निर्णय से जिले में दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है.
ALSO READ : राज्यसभा चुनाव: परिमल नाथवानी के नामांकन पर संकट टला, रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज की सभी आपत्तियां


