केरेडारी CO को हाईकोर्ट का आदेश- स्कूल की जमीन से अवैध कब्जा तुरंत मुक्त कराए

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड स्थित सलगा पंचायत...

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सोनक एवं न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड स्थित सलगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सायल की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने केरेडारी अंचल अधिकारी (CO) को निर्देश दिया है कि स्कूल की जमीन को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराया जाए.

जनहित याचिका में उठाया गया मामला

दरअसल, हाईकोर्ट में छाया कुमारी द्वारा जनहित याचिका दाखिल कर बताया गया कि हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड स्थित सलगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सायल की लगभग 1 एकड़ जमीन पर भू-माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है. वर्तमान में विद्यालय केवल 38 डिसमिल जमीन पर संचालित हो रहा है, जहां बच्चों के खेलने की जगह और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है.

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अदालत में दलील और आदेश

मामले में अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. सुनवाई के बाद अदालत ने अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश देते हुए अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया और याचिका का निष्पादन कर दिया.

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