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रांची में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू, 200 मीटर दायरे में जुटान पर रोक

Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त कराने के...

Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. आगामी 10 मई 2026 को होने वाली इस परीक्षा के मद्देनजर रांची के 15 परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रांची एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा BNSS की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है. यह निषेधाज्ञा 10 मई को सुबह 7:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक प्रभावी रहेगी.

5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

प्रशासन को आशंका है, कि परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था भंग कर सकते हैं. इसी को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, किसी भी प्रकार के हथियार (लाठी-डंडा, आग्नेयास्त्र आदि) के साथ घूमने तथा सभा या बैठक आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

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हालांकि, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी एवं शवयात्रा को इस निषेधाज्ञा से छूट दी गई है. परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की तैनाती भी की गई है.

विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए हैं कुल 15 परीक्षा केंद्र

रांची जिले के डोरंडा, कांके, हरमू, लालपुर, रातू, मेसरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. प्रशासन ने अभ्यर्थियों एवं आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए नियमों का पालन करने की हिदायत दी है.

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