Ranchi: रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के पीस रोड निवासी आदिवासी महिला की जमीन पर कब्जा करने के मामले में AJC एस एन तिवारी की अदालत ने पांच आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार चिपकाने का आदेश जारी किया है. अदालत के आदेश के आलोक में लालपुर पुलिस ने उन पांचों आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया. मो. इरफान खान (पिता- स्व. हेमिले खान, निवासी चांदनी मैदान, कांटाटोली, लोअर बाजार, रांची), गुड्डू कुरैशी (कांटाटोली निवासी), शाहनवाज कुरैशी (निवासी कांटाटोली चौक), साजिद (निवासी रमजान कॉलोनी) और युसूफ खान (निवासी कांटाटोली चांदनी चौक) के घर पर आज इश्तेहार चिपकाया गया. वारंट निकलने के बाद से पांचों आरोपी फरार हैं. मामला वर्ष 2025 का है. वारंट निकलने के बाद भी आरोपियों ने ना ही थाना और ना ही कोर्ट को कोई सूचना दी. इसके बाद कोर्ट ने इश्तेहार चिपकाने का आदेश जारी किया. इसके बाद भी आरोपी अदालत में पेश नहीं होते हैं तो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.

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25 जून तक अदालत में पेश होने का आदेश
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फरार पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह अब तक फरार हैं. जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहे हैं. अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार जारी करने का आदेश दिया. इश्तेहार के माध्यम से आरोपी को निर्देश दिया गया है कि वह 25 जून 2026 तक सिविल कोर्ट रांची में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें. यदि निर्धारित तिथि तक आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें संपत्ति कुर्की जैसी प्रक्रिया भी शामिल है.
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