Jamtara: पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण की अदालत ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के थड़ारडीह निवासी रिंकू रवानी को भादवि की धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए ₹5 हजार अर्थदंड भी लगाया. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुनः न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. आरोपी के विरुद्ध कर्माटांड़ थाना कांड संख्या 107/2022 दर्ज था. मामला 2 नवंबर 2022 का है. जानकारी के अनुसार, आरोपी की पत्नी होलिका देवी ने घर में मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा ली थी. घटना में वह गंभीर रूप से झुलस गई. इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी.
मृतका के पिता ने आरोपी पति पर दर्ज कराई थी FIR
घटना के बाद मृतका के पिता बाबूडीह निवासी चूड़ामणि रवानी ने कर्माटांड़ थाना में आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 20 गवाहों का परीक्षण कराया गया. इससे पूर्व न्यायालय ने 12 जून को आरोपी को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की गई थी. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने बहस की.
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