Ranchi: हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सौरभ कुमार सिंह की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी और आरोपी को बेल देने से इनकार कर दिया. मामले में अभियोजन की ओर से कुमार वशिष्ट प्रसाद ने बहस की और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं देने की मांग की. बताते चले की मंगलवार को जमानत याचिका पर दोनों ओर की बहस पूरी हो गय थी. उसके बाद सीआईडी के विशेष न्यायधीश कुलदीप ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाने के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की थी. मामले में 48 घंटे की पूछताछ के बाद सीआइडी ने छह को गिरफ्तार किया था. जिनमें शंभु कुमार, उसकी पत्नी काजल कुमारी,आरक्षी रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह, उसकी पत्नी खुशबू कुमारी, रिश्तेदार सौरभ कुमार सिंह और आरक्षी धीरेंद्र सिंह शामिल हैं.
अदालत में चार्जशीट भी दाखिल
सीआईडी ने जांच करते हुए सभी के खिलाफ सीआइडी के विशेष अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है. चार्जशीट में सीआईडी ने बताया है कि साल 2014 से 2026 के बीच 12 साल के दौरान पुलिसकर्मियों के वेतन मद में फर्जी अस्थायी आइडी बनाकर अवैध निकासी की गई है. अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने कुल 24 खातों में करीब 29 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे. जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए, उनके खाताधारकों को इसकी जानकारी थी या नहीं, इस बिंदु पर सीआइडी की जांच जारी है. सीआइडी ने अब तक 1.60 करोड़ रुपये फ्रीज कराये हैं. हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध वेतन निकासी का मामला करीब 15 करोड़ से जुड़ा है.
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