Ranchi: झारखंड के चर्चित चाईबासा खाद्यान्न घोटाले और लगभग 1.66 करोड़ रुपये के कस्टम मिल्ड राइस गबन मामले में मुख्य आरोपी उद्योगपति विनोद गोयल ने अब देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विनोद गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी से राहत और अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है. यह पूरा विवाद चाईबासा सदर थाना कांड संख्या 116/2020 से जुड़ा है.
कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फर्म का नाम बदला
पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) के जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह जिला प्रबंधक झारखंड राज्य खाद्य निगम की शिकायत पर दर्ज FIR) के मुताबिक विनोद गोयल ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए आवंटित कस्टम मिल्ड राइस को सरकारी गोदामों में जमा नहीं कराया और सरकारी आपूर्ति का चावल खुले बाजार में बेच दिया गया. इस तरह कुल लगभग 1.66 करोड़ रुपये का गबन किया गया इतना ही नहीं आरोपी ने कानूनी कार्रवाई और पहचान से बचने के लिए अपनी फर्म बालाजी राइस मिल का नाम बदलकर M/s Assay Ceramic and Chemical Pvt. Ltd. कर लिया.
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