Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने PLFI से जुड़े शुभम पोद्दार को जमानत दे दी है. शुभम पोद्दार के खिलाफ खूंटी पुलिस ने 25 दिसम्बर मार्च 2025 को खूंटी जिले के खूंटी थाना क्षेत्र में क्रशर संचालक से रंगदारी मांगने का मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. शुभम पोद्दार पर आरोप है कि उसने पहले क्रशर संचालक से रंगदारी माँगी और फिर रंगदारी नहीं देने पर क्रशर में हवाई फायरिंग करवाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में शुभम को उसे 25-25 हजार रुपए के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर बेल दी है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुभम पोद्दार की बेल पर सुनवाई हुई. शुभम पोद्दार की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. जिस मामले में शुभम को हाईकोर्ट से बेल मिली है वह खूंटी थाना से जुड़ा हुआ केस है जिसका कांड संख्या 235/2025 है.



