Dheeraj kumar
Ranchi: 2018 बैच के दरोगा सुजीत उरांव पर FIR दर्ज किया गया है। यह एफआईआर सीएनटी समेत चार एक्ट की धाराओं के साथ किया गया है। दरोगा सुजीत उरांव के ऊपर भारतीय वन अधिनियम की धारा 33, वन संरक्षण अधिनियम की धारा 3A, सीएनटी एक्ट की धारा 46 और बीएनएस की धारा 223, 132 के तहत केस दर्ज किया गया है। दरोगा सुजीत उरांव कुछ माह पहले रांची के बेड़ों और दला दली में थानेदार रहे थे। थानेदार के पद से हटने के पहले बेड़ों के थानेदार थे। फिलहाल दरोगा सुजीत उरांव रांची जिला में पद स्थापित हैं।

यह एफआईआर लातेहार जिले के नेतरहाट थाना में दर्ज की गई है। इस एफआईआर को एसडीओ महुआडांड़ के लिखित आवेदन के बाद की गई है। आवेदन प्राप्ति के बाद सुजीत उरांव और चंचल कुमार उरांव पर केस दर्ज की गई है। दरोगा सुजीत उरांव और चंचल उरांव दोनों आपस में रिश्तेदार (चाचा भतीजा) हैं। दोनों मिलकर नेतरहाट में रिजॉर्ट्स का निर्माण कर रहे थे। जिस रिजॉर्ट्स का निर्माण हो रहा था उसका नाम हेवन हिल्स रिज़ॉर्ट है। इस रिजॉर्ट के निर्माण में कई नियमों को ताक पर रख कर किया जा रहा था। हालांकि जिला प्रशासन ने एक बार नोटिस भी दिया था लेकिन दारोगा सुजीत उरांव और उसके रिश्तेदार चंचल कुमार उरांव ने जिला प्रशासन की एक बात न सुनी।
इको सेंसिटिव जोन में अवैध होटल, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप
महुआडांड़ अनुमंडल अंतर्गत नेतरहाट के संरक्षित और इको सेंसिटिव जोन (Eco Sensitive Zone) में नियमों को ताक पर रखकर होटल के अवैध निर्माण किया जा रहा था। प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों द्वारा नेतरहाट इको सेंसिटिव जोन के प्रतिबंधित दायरे (सीमा से 1 किमी के भीतर) में हेवन हिल्स रिसॉर्ट नामक होटल का अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इस संबंध में अनुमंडल न्यायालय द्वारा निर्माण कार्य रोकने और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया गया था। शुरुआत में आरोपियों ने कोर्ट में उपस्थित होकर काम रोकने की बात कही थी, लेकिन स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आदेश का उल्लंघन करते हुए होटल का फिनिशिंग वर्क, बाउंड्री वॉल और कमरों में दरवाजे-खिड़कियां लगाने का काम लगातार जारी रखा गया।
दर्ज मामले के अनुसार, जब प्रशासनिक और वन विभाग की टीम (स्थानीय फॉरेस्टर विवेक विशाल)जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए पहुंची, तो आरोपियों द्वारा सरकारी कार्य में गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न की गई। आरोप है कि अभियुक्त चंचल कुमार उरांव द्वारा खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की धमकी दी गई।

नियमों का हुआ घोर उल्लंघन
जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस रिजॉर्ट के निर्माण में कई नियमों का धज्जियां उड़ाया गया है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन घोर तरीके से किया गया। जिसके बाद सीएनटी एक्ट के तहत केस किया गया है। इस रिजॉर्ट के निर्माण में सीएनटी एक्ट की धारा 46 का खुला उल्लंघन किया है। इसके साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में व्यावसायिक भवन खड़ा किया गया है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी साक्ष्यों, तस्वीरों को एकत्र कर पुलिस को सौंप दिया है।
दरोगा सुजीत उरांव और नेतरहाट थानेदार का बयान
इस मामले को लेकर दरोगा सुजीत उरांव ने बताया कि वहां पर कई और रिसॉर्ट का निर्माण हो रहा है लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं नेतरहाट थाना प्रभारी अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है।
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