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सावधान! बिना ग्लव्स-मास्क और रजिस्ट्रेशन के अब नहीं बिकेगा रोड-साइड फूड

रांची जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन: स्ट्रीट फूड वेंडर्स को माननी होंगी ये 24 शर्तें, गंदगी मिली तो खैर नहीं Ranchi: राजधानी...

रांची जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन: स्ट्रीट फूड वेंडर्स को माननी होंगी ये 24 शर्तें, गंदगी मिली तो खैर नहीं

Ranchi: राजधानी की सड़कों पर चाट, मोमोज, रोल्स और दक्षिण भारतीय व्यंजनों का लुत्फ उठाने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब आपको सड़क किनारे मिलने वाले खाने की शुद्धता और सफाई की चिंता नहीं करनी होगी. रांची के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (ACMO)-सह-अभिहित अधिकारी ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए सख्त ‘हाइजीन और हेल्थ’ नियमावली जारी की है. इस नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि उनकी दुकानों पर ताला भी लटक सकता है.

लाइसेंस अनिवार्य: बिना खाद्य सुरक्षा निबंधन’ के कारोबार अवैध

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 की धारा 31 के तहत सभी फूड वेंडर्स को अपना रजिस्ट्रेशन (निबंधन) कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है. इसके बिना कोई भी रेहड़ी या स्टॉल लगाना गैर-कानूनी माना जाएगा.

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स्मार्ट वेंडिंग’ के लिए 5 बड़े बदलाव

– ड्रेस कोड और हाइजीन: खाना बनाने और परोसने वालों को अब अनिवार्य रूप से एप्रन, मास्क, हेडगियर (टोपी) और दस्ताने पहनने होंगे. हाथ के नाखून कटे होने चाहिए और कोई भी संक्रामक रोगी स्टॉल पर काम नहीं कर सकेगा.

– स्टेनलेस स्टील और ऊंचाई: खाने की मेज या काम करने की सतह जमीन से 60-70 सेमी ऊंची होनी चाहिए और वह स्टेनलेस स्टील जैसी सामग्री से बनी हो जिसे आसानी से साफ किया जा सके.

– पानी की क्वालिटी: खाना बनाने, बर्तन धोने और पीने के लिए केवल पोटेबल (शुद्ध पेयजल) का ही इस्तेमाल करना होगा. खुले पानी के बजाय बोतलबंद या फिल्टर पानी अनिवार्य है.

– प्लास्टिक पर बैन: खाना पकाने या परोसने के लिए कैडमियम, सीसा या नॉन-फूड ग्रेड प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग वर्जित है. केवल फूड-ग्रेड कंटेनर ही मान्य होंगे.

– वेस्ट मैनेजमेंट: हर वेंडर को अपनी रेहड़ी पर ढक्कनदार कूड़ेदान रखना होगा. सड़क पर कचरा फेंकने या नाली के पास स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं होगी.

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फ्रिज का तापमान और बासी खाने पर सख्ती

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाना केवल उसी दिन की जरूरत के हिसाब से बनाया जाए. बासी खाना अगले दिन बेचना सख्त मना है. अगर फ्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका तापमान 4°C से 6°C के बीच होना चाहिए और सप्ताह में एक बार इसकी अनिवार्य सफाई करनी होगी.शाकाहारी और मांसाहारी सामानों के लिए अलग-अलग रैक रखने के निर्देश दिए गए हैं.

ट्रैफिक जाम किया तो भी होगी कार्रवाई

फूड वेंडर्स अपनी मर्जी से कहीं भी दुकान नहीं लगा सकेंगे. वेंडिंग यूनिट उसी स्थान पर होनी चाहिए जिसे स्थानीय अधिकारियों ने मंजूरी दी हो. यातायात बाधित करने वाले या पैदल चलने वालों के रास्ते में दुकान लगाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा.

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