रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो की लापता युवती मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश संजय प्रसाद की खंडपीठ ने बरामद कंकाल का DNA टेस्ट केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL), कोलकाता में कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि 48 घंटे के भीतर नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में माता-पिता और कंकाल के सैंपल लिए जाएं और तय समयसीमा में जांच के लिए भेजे जाएं.
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पोस्टमार्टम RIMS में कराने का निर्देश, जांच पर कोर्ट की कड़ी नजर
अदालत ने कंकाल के पोस्टमार्टम को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि पोस्टमार्टम जमशेदपुर के बजाय रांची स्थित RIMS में कराया जाए, ताकि जांच पारदर्शी तरीके से हो सके. सुनवाई के दौरान DGP, IG बोकारो, DIG, SP, SIT टीम और FSL निदेशक कोर्ट में मौजूद रहे. हाईकोर्ट के इस सख्त रुख से साफ है कि मामले की जांच को लेकर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
