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BREAKING : हजारीबाग ट्रैफिक अव्यवस्था पर हाई कोर्ट सख्त, नगर आयुक्त को अवमानना नोटिस

Ranchi: हजारीबाग शहर की ट्रैफिक अव्यवस्था से जुड़े जनहित याचिका मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई. अदालत...

jhakhand high court

Ranchi: हजारीबाग शहर की ट्रैफिक अव्यवस्था से जुड़े जनहित याचिका मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी नाराजगी जताई. अदालत ने शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार को लेकर पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन नहीं होने पर हजारीबाग के नगर आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है.

स्वयं हलफनामा दाखिल नहीं करने पर टिप्पणी

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद नगर आयुक्त ने स्वयं हलफनामा दाखिल नहीं किया. इसके बजाय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया, जिसे कोर्ट ने अपने आदेशों की अवहेलना माना.

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17 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश

हाई कोर्ट ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे 17 जुलाई से पहले स्वयं उपस्थित होकर जवाब दें तथा मामले में सप्लीमेंट्री एफिडेविट भी दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

जनहित याचिका में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार की मांग

यह जनहित याचिका अच्युत स्वरूप मिश्रा की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें हजारीबाग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है.

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