चाईबासा: DC ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण, शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करने वाले BLO व सुपरवाइजर सम्मानित

Chaibasa: उपायुक्त मनीष कुमार ने पुलिस अधीक्षक अमित रेणु एवं उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार के साथ मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026...

Chaibasa: DC inspected polling stations, felicitated BLOs and supervisors who achieved 100% digitization.

Chaibasa: उपायुक्त मनीष कुमार ने पुलिस अधीक्षक अमित रेणु एवं उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार के साथ मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 को लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया. डीसी ने राजकीय बुनियादी विद्यालय, कराईकेला स्थित मतदान केंद्र संख्या-46 का निरीक्षण कर बीएलओ द्वारा प्रपत्रों के संकलन, मतदाताओं के विवरण के सत्यापन, डिजिटाइजेशन कार्य तथा ईसीआई नेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित ऑनलाइन प्रक्रिया का अवलोकन किया. उन्होंने डेटा अपलोड की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध एवं त्रुटिरहित डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. निरीक्षण में पाया गया कि बूथ लेवल पदाधिकारी शैलेश कुमार महतो ने प्राप्त सभी प्रपत्रों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उपायुक्त ने बीएलओ शैलेश कुमार महतो एवं संबंधित सुपरवाइजर विष्णु देव महंता को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके कार्यों को अन्य बीएलओ एवं सुपरवाइजरों के लिए प्रेरणादायक बताया.

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Chaibasa: DC inspected polling stations, felicitated BLOs and supervisors who achieved 100% digitization.

शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश

उपायुक्त ने बीएलओ एवं सुपरवाइजर के मोबाइल में संचालित ईसीआई नेट एप्लीकेशन की कार्यप्रणाली का स्वयं परीक्षण करते हुए निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक प्रविष्टि की गुणवत्ता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है. प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही एवं अद्यतन रूप में दर्ज होना आवश्यक है. उन्होंने सभी बीएलओ, सुपरवाइजर एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारियों को पूरी निष्ठा, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने तथा किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने अथवा अपात्र नाम शामिल नहीं रहने देने के निर्देश दिए.

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