Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुशांत सिंह के पिता अशोक सिंह की हत्याकांड के आरोपी इम्तियाज अंसारी को बेल देने से झारखंड हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने दूसरी बार इम्तियाज की जमानत याचिका ख़ारिज की है. इससे पहले भी इम्तियाज़ ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने दुबारा अपनी बेल के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई लेकिन सोमवार को अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इम्तियाज को बेल देने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में इम्तियाज़ की बेल पर सुनवाई हुई.
क्या है पूरा मामला
अशोक सिंह की हत्या वर्ष 2024 में 13 अक्टूबर को चान्हो थाना क्षेत्र के मसमानो गांव में कर दी गई थी. 62 वर्षीय अशोक सिंह घटना के दिन अपने घर के पास अपनी भैंस को बांध रहे थे. उसी समय कई लोग आये और अशोक सिंह की चाकू गोदकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गये. पुलिस ने इस केस में तबरेज, अंसारी, इम्तियाज अंसारी, शफीक अंसारी और कयूम अंसारी समेत आबिद अंसारी को आरोपी बनाया गया है. इस घटना के संबंध में चान्हो थाना में कांड संख्या 131/2024 दर्ज करवाई गई है.
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