Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और करवाने की आरोपी मेडिकल की स्टूडेंट ओली विश्वकर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है. पीड़िता के अधिवक्ता कीर्ति सिंह ने बताया कि लालपुर थाना में दर्ज दुष्कर्म से जुड़े केस की आरोपी ओली विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. ओली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन पीड़िता के अधिवक्ता के पुरजोर विरोध को देखते हुए कोर्ट ने ओली को जमानत नहीं दी है. वहीं इस केस के अन्य आरोपी युवकों से पूछताछ करने की अनुमति भी पुलिस को मिल चुकी है. आरोपी युवकों को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी वहीं ओली विश्वकर्मा से जेल में जाकर ही पूछताछ की जाएगी.
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