Ranchi: भाकपा माओवादी जितेंद्र गंझू उर्फ जितेंद्र भोक्ता को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रोगोंन मुखोपाध्याय एवं न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ से राहत मिली है. खंडपीठ ने मामले में दाखिल क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए जितेंद्र गंझू को जमानत प्रदान की है. यह जमानत कस्टडी के आधार पर दी गई प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जितेंद्र गंझू पर कोई अन्य मामला नहीं चल रहा है. वहीं वह लंबे समय से कस्टडी में है और कस्टडी के आधार पर उसे जमानत मिलनी चाहिए. आपको बताते चले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साल 2019 में जितेंद्र गंझू को गिरफ्तार किया था.
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