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सरायकेला में 45 आपदा मामलों पर 54 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर, लंबित मामलों पर अफसरों से मांगा स्पष्टीकरण

Seraikela: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन...

Seraikela: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई. बैठक में जिले में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई. इस दौरान 45 स्वीकृत मामलों में कुल 54.15 लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया.

सड़क दुर्घटना के 25 मामलों में 25 लाख रुपये स्वीकृत

स्वीकृत मामलों में सड़क दुर्घटना से संबंधित 25 मामलों के लिए 25 लाख रुपये, पानी में डूबने से मृत्यु के 4 मामलों में 16 लाख रुपये तथा सर्पदंश से मृत्यु के 2 मामलों में 8 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई. वहीं अतिवृष्टि से कच्चे और पक्के मकान क्षतिग्रस्त होने के 11 मामलों के लिए 45,500 रुपये, वज्रपात से मृत पशु के 2 मामलों में 69,500 रुपये और अग्निकांड से मृत्यु के एक मामले में 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए.

लंबित मामलों के निष्पादन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ आपदा से संबंधित आवेदन तीन माह से अधिक समय से लंबित हैं. इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए खरसावां, राजनगर और ईचागढ़ के अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया. अपर उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रभावित परिवारों से जुड़े मामलों के निष्पादन में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. लापरवाही मिलने पर संबंधित पदाधिकारी या कर्मी को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय भाषा में योजनाओं का प्रचार करने का निर्देश

सभी अंचलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाओं और सहायता के प्रावधानों का स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया. प्रभावित लोगों को पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी सरल तरीके से उपलब्ध कराने को कहा गया.

45 दिन से आवेदन लंबित तो जिला स्तर पर करें शिकायत

बैठक में आम लोगों से अपील की गई कि आपदा सहायता या अनुग्रह अनुदान के लिए आवेदन किए हुए 45 दिन या उससे अधिक समय बीत गया है और आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है अथवा स्वीकृत राशि नहीं मिली है, तो जिला स्तर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्रभावित परिवार उपायुक्त कार्यालय या जिला आपदा प्रबंधन कोषांग में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश

बैठक में अधिकारियों को आपदा प्रभावित परिवारों के मामलों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया. आवेदन प्राप्त होने से लेकर सत्यापन, स्वीकृति और अनुग्रह अनुदान के भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने पर जोर दिया गया.

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