खाद्य सुरक्षा टीम ने होटलों एवं प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण, स्वच्छता एवं लाइसेंस संबंधी निर्देश जारी

Hazaribagh: जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को हजारीबाग-बरही...

Food safety team
खाने-पीने के सामानों को जांच करती खाद्य सुरक्षा टीम

Hazaribagh: जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को हजारीबाग-बरही रोड स्थित विभिन्न लाइन होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया. यह कार्रवाई उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, रांची तथा अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, हजारीबाग एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मो. मंजर हुसैन द्वारा की गई.

कई होटल और रेस्टोरेंट का किया गया निरीक्षण

निरीक्षण के क्रम में सिजुआ एवं पदमा क्षेत्र स्थित कई लाइन होटल एवं रेस्टोरेंट यथा यादव जी लाइन होटल, महाराज फैमिली रेस्टोरेंट, न्यू अप पटियाला ढाबा, मौर्य लाइन होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट, महारानी लाइन होटल, रानी सती फैमिली रेस्टोरेंट, राजस्थान ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, राम जी लाइन होटल (इटखोरी मोड़, पदमा), दिलखुश पेड़ा (पदमा), मेहता होटल, सुबोध लाइन होटल आदि का निरीक्षण किया गया.

स्वच्छता बनाए रखने के लिए दिए गए निर्देश

निरीक्षण के दौरान सभी प्रतिष्ठानों को किचन की स्वच्छता बनाए रखने, कार्यरत कर्मियों एवं भोजन परोसने वाले कर्मचारियों को ग्लव्स एवं एप्रन पहनकर कार्य करने का सख्त निर्देश दिया गया. साथ ही यह भी निर्देशित किया गया, कि सभी प्रतिष्ठान पेयजल की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट तथा FoSTaC (Food Safety Training & Certification) प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखें.

मुर्गा दुकानों का भी किया गया निरीक्षण

इसके अतिरिक्त बरही क्षेत्र के अनिल मुर्गा दुकान, साहिल मुर्गा दुकान एवं शाह झटका मीट दुकान का भी निरीक्षण किया गया. इन प्रतिष्ठानों को वैध लाइसेंस के साथ ही संचालन करने तथा साफ-सफाई एवं नियमित कीट नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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