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7 दिन में कागज दुरुस्त करो वरना जब्ती तय! बच्चों को ढोने वाले वाहनों पर RTA का ‘सख्त एक्शन’

– बिना फिटनेस-परमिट स्कूल वाहन चलाया तो सीधी जब्ती, जुर्माना भी तय, रांची में प्ले स्कूल से बड़े स्कूल तक अल्टीमेटम, 7...

– बिना फिटनेस-परमिट स्कूल वाहन चलाया तो सीधी जब्ती, जुर्माना भी तय, रांची में प्ले स्कूल से बड़े स्कूल तक अल्टीमेटम, 7 दिन बाद सड़क पर मेगा चेकिंग अभियान

Ranchi: राजधानी रांची में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. दक्षिणी छोटानागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार (RTA) ने निजी स्कूलों और प्ले स्कूलों से जुड़े सभी ऑटो, वैन और अन्य स्कूल वाहनों के लिए सख्त आदेश जारी करते हुए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है. निर्देश के मुताबिक, सभी वाहन मालिकों को एक सप्ताह के भीतर अपने वाहनों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. तय समय सीमा में कागजात और सुरक्षा मानकों की जांच नहीं कराने पर औचक निरीक्षण के दौरान वाहन जब्त किए जाएंगे और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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इन 5 बिंदुओं पर होगी सख्त जांच

– फिटनेस और इंश्योरेंस: वाहन चलने योग्य है या नहीं, इसका प्रमाण अनिवार्य
– प्रदूषण और टैक्स: वैध PUC और कमर्शियल टैक्स अपडेट होना जरूरी
– परमिट: स्कूल वाहन के लिए वैध कमर्शियल परमिट अनिवार्य
– सुरक्षा उपकरण: जाली, फर्स्ट एड बॉक्स समेत जरूरी सुरक्षा इंतजाम की जांच
– वेरिफिकेशन स्थल: समाहरणालय ब्लॉक-B, कमरा नंबर 402 स्थित उप परिवहन आयुक्त कार्यालय

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स्कूलों की भी जवाबदेही तय

इस आदेश में सिर्फ वाहन मालिक ही नहीं, बल्कि स्कूल प्रबंधन को भी जिम्मेदार बनाया गया है. स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके साथ जुड़े सभी ‘टैग्ड’ वाहन नियमों का पालन करें. विभाग ने इसे कड़ी चेतावनी के तौर पर लेने को कहा है. परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि समय सीमा खत्म होते ही रांची में बड़े पैमाने पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सीधे जब्ती और जुर्माने की कार्रवाई होगी. बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा. सभी वाहन मालिक निर्धारित समय के भीतर अपने कागजात दुरुस्त कराकर सत्यापन करा लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें.

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