Ranchi: पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एम वाई इकबाल की जमीन कब्जा किए जाने के दौरान झारखंड हाई कोर्ट द्वारा स्वत संज्ञान मामले पर अदालत ने एक अहम आदेश जारी किए हैं. अदालत में भू-माफियाओं एवं जमीन दलालों से निपटाने एवं जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने और प्रशासनिक कदम उठाने को लेकर राज्य सरकार को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का निर्देश दिया है. इस पर राज्य सरकार ने बताया है कि इस बाबत सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है.
यह कमेटी 6 सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपेगी
यह कमेटी 6 सप्ताह के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपेगी और झारखंड में हो रही इस तरह की घटनाओं पर कैसे लगाम लगे और पीड़ितों को कैसे राहत पहुंचे इस पर अपनी रिपोर्ट देगी. दरअसल अदालत में यह पाया गया कि जब एक न्यायाधीश के जमीन पर कब्जा किया जा सकता है तो आम आदमी के क्या हालात होंगे. ऐसे में अदालत ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर बने, और पीड़ितों को राहत दिलाने लिए एक सार्थक कदम उठाने के लिए प्रेरित करे.
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