Hazaribagh: झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2024 का आयोजन आज (19 जुलाई) जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तीन पालियों में किया जाएगा. परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने विभावि परिसर स्थित विवेकानंद सभागार में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और केंद्राधीक्षकों की संयुक्त ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा पर रहेगा फोकस
उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण वातावरण में कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाने और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
परीक्षा संचालन के तकनीकी पहलुओं पर भी हुई चर्चा
बैठक में परीक्षा संचालन से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों को अभ्यर्थियों की जांच, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, समयबद्ध परीक्षा संचालन, गोपनीयता बनाए रखने तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए.
परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा-163 लागू
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है. यह आदेश परीक्षा की सभी पालियों के दौरान प्रभावी रहेगा.
100 मीटर के दायरे में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
प्रशासन के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में परीक्षार्थियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी. इसका उद्देश्य परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ को रोकना और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है.
मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और हथियारों पर प्रतिबंध
परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, पुस्तक, नोटबुक, कागजात तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. वहीं परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी या अग्नेयास्त्र लेकर घूमने पर भी रोक लगाई गई है.
लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रहेगी रोक
परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
सरकारी ड्यूटी में तैनात कर्मियों को मिलेगी छूट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निषेधाज्ञा परीक्षा ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी, पुलिसकर्मियों और अन्य अधिकृत सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगी.
कदाचार रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट
जिला प्रशासन ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है. संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. अभ्यर्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचने और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
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