रांची: राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि चार साल से ज्यादा समय से सरकार इन संवैधानिक संस्थाओं को निष्क्रिय कर रखी है. यह कहीं से भी ठीक नहीं है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी. सरकार जल्द से जल्द इन संवैधानिक संस्थाओं में सभी पदों की रिक्तियों को भर कर संस्थाओं को सक्रिय करे अन्यथा उच्च न्यायालय कड़े आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा. दरअसल राज्य में लोकायुक्त , मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद कुछ वर्षों से रिक्त हैं. इन रिक्तियों को भरने को लेकर हाईकोर्ट काफ़ी गंभीर है और कोर्ट ने सरकार को उक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का निर्देश दिया है.
लोकायुक्त एवं अन्य आयोग में नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
रांची: राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग...
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