Ranchi: मेकॉन कार्यादेश देने को लेकर रिश्वतखोरी मामले में शिव टूल्स एंड मशीन के कंपनी प्रतिनिधि हितेश वी शाह की डिस्चार्ज पिटीशन हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया. दरअसल हितेश वी शाह एवं अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिसको हितेश ने चुनौती दी थी.
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