Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में जेल में बंद शाहिस्ता को बेल दे दी है. मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच ने शाहिस्ता को राहत देते हुए उसे जमानत दे दी. शाहिस्ता की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता तनु कुमारी और अधिवक्ता रमेश कुमार ने बहस की.

किस शर्त पर मिली बेल
कोर्ट ने शाहिस्ता को इस शर्त पर बेल दी है कि उसका जमानतदार उसका एक पारिवारिक सदस्य होगा. शाहिस्ता को रांची पुलिस ने पिछले वर्ष ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं. जिस केस में शाहिस्ता को हाईकोर्ट से बेल मिली है वह रांची के सुखदेवनगर थाना से जुड़ा केस है और उसकी प्राथमिकी संख्या 600/2025 है.
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