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जामताड़ा : गैर पंजीकृत अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, अभियान चलाकर की जायेगी कार्रवाई

Jamtara : जिला में बिना वैध पंजीकरण संचालित निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और पॉलीक्लिनिक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख...

गैर पंजीकृत अस्पतालों

Jamtara : जिला में बिना वैध पंजीकरण संचालित निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक और पॉलीक्लिनिक के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्र ने बताया कि जिला में वर्तमान में सिर्फ 21 निजी क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट ही विधिवत पंजीकृत हैं. इनके अलावा किसी भी संस्थान में इलाज या ओपीडी संचालित होती पाई गई तो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सिर्फ दवा बिक्री के लिए होता है. अगर किसी मेडिकल स्टोर में डॉक्टर बैठाकर ओपीडी चलाई जा रही है, तो उसके लिए अलग से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट का पंजीकरण अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभाग अभियान चलाकर कार्रवाई करेगा. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि इलाज कराने से पहले अस्पताल या नर्सिंग होम का पंजीकरण अवश्य जांच लें. गैर-पंजीकृत संस्थानों में इलाज मरीजों की सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है.

अभियान चलाकर की जायेगी कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सूची से बाहर संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक एवं पॉलीक्लिनिक के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लोगों से संदिग्ध स्वास्थ्य संस्थानों की सूचना विभाग को देने की भी अपील की गई है.

पंजीकृत 21 निजी संस्थान

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार जिले के 21 पंजीकृत निजी संस्थानों में पारस हॉस्पिटल, मेडीशा हॉस्पिटल, परमानंद हॉस्पिटल एलएलपी, बायो केयर मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वात्सल्य हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, पॉपुलर नर्सिंग होम, शालिग्राम हॉस्पिटल, एस.एस. हेल्थ यूनिट, गीतांजलि नर्सिंग होम, मुस्कान हॉस्पिटल, संत साही आशा नर्सिंग होम, एस.एस. हॉस्पिटल, जामताड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल, जय मां चंचला, सबीना हॉस्पिटल, इंडियन ब्लू हॉस्पिटल, एम.एस. नर्सिंग होम, अनुपम सेवा सदन, सुशीला हॉस्पिटल तथा मेसो ग्रामीण हॉस्पिटल शामिल हैं.

 

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