जामताड़ा: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 वर्ष का कारावास

Jamtara:नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सजा...

Jamtara:नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने मिहिजाम थाना क्षेत्र के बोदमा अर्जुनडीह निवासी लखन राणा एवं रंजीत राणा को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा भी सुनाई है. हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है. अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि पीड़िता को विक्टिम कंपेनसेशन योजना के तहत मुआवजा प्रदान किया जाए. सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. गौरतलब है कि अदालत ने 4 जून 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 जून की तिथि निर्धारित की गई थी.

क्या है मामला

घटना 28 नवंबर 2024 की बताई गई है. पीड़िता की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार, वह अपने घर में थी. इसी दौरान आरोपी लखन राणा ने उसे बताया कि उसकी बकरी को कुत्ते ने घायल कर दिया है और वह झाड़ी में पड़ी हुई है. बकरी घायल होने की बात सुनकर पीड़िता अपनी मां को बताकर झाड़ी की ओर गई. वहां पहले से मौजूद रंजीत राणा ने उसे पकड़कर झाड़ी में पटक दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए. इसके बाद दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपियों ने बीयर की बोतल से उसके सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा उसके मुंह पर बेहोशी की दवा छिड़क दी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों का परीक्षण कराया गया.

इन धाराओं में हुई सजा

– पोक्सो एक्ट की धारा 5(G) के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड

– धारा 351(3) के तहत 7 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड

– धारा 351(2) के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड

– धारा 115(2) के तहत 1 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड

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