पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज

Ranchi: अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल...

Husband accused of murdering his wife rejected bail plea

Ranchi: अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे बेल देने इनकार कर दिया. पत्नी की हत्या का आरोपी पति सुखलाल मुंडा वर्तमान में जेल में बंद है. हत्या की घटना 2 जनवरी 2025 की तमाड़ थाना क्षेत्र के गुंटी गांव की है. आरोपी सुखलाल देर रात मेला देखकर घर लौटा था और शराब के नशे में था. घर में सुखलाल की पत्नी के साथ विवाद हुआ. उसी दौरान सुखलाल ने लाठी-डंडे से पीट-पीट कर अपनी पत्नी सुनीता मुंडा की हत्या कर दी. घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. आरोपी को नशे की लत थी, जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था.

ALSO READ : दिल्ली में 4-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श सम्मेलन का समापन, देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 782 जिलों तक पहुंचेगा अभियान

सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *