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मां छिन्मस्तिका मंदिर अवमानना केस: नहीं हाजिर हुए पर्यटन सचिव, कारण पर अदालत ने जताई हैरानी

रांची: रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर के सौंदर्यीकरण करने को दायर अवमानना मामले में आज जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में...

रांची: रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर के सौंदर्यीकरण करने को दायर अवमानना मामले में आज जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जहां आज पर्यटन सचिव एवं रामगढ़ उपायुक्त को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. मामले में पर्यटन सचिव हाजिर नहीं हो सके. अधिवक्ता के माध्यम से अदालत को बताया गया कि वे विधानसभा की कार्यवाही के कारण नहीं आ सकते.

 25 मार्च को हाजिर होने का निर्देश

इस पर खंडपीठ ने हैरानी जताते हुए कहा कि झारखंड हाई कोर्ट और विधानसभा की दूरी महज कुछ मिनट की है. ऐसे में उनका हाजिर न होना समझ से परे है. अदालत ने उन्हें एक और मौका देते हुए अगली तारीख 25 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया. इधर मौके पर रामगढ़ उपायुक्त ने अदालत को कार्य प्रगति की जानकारी दी और कहा कि अदालत के आदेश का अनुपालन हो रहा है. मामले में अदालत ने 25 मार्च पर्यटन सचिव एवं उपायुक्त दोनों हाजिर होकर ब्यौरा सौंपने का निर्देश दिया है.

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