Ranchi: नक्सली योगेंद्र गंझु ने एजेसी कुलदीप की अदालत में जमानत याचिका दायर की है. मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश के लिए 14 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. नक्सली योगेंद्र गंझु पर आरोप है कि वह मैक्लुस्किगंज, खलारी, टंडवा और पिपरवार इलाके में व्यवसायियों, ईंट भट्ठा मालिकों और ठेकेदारों से फोन व वाट्सऐप के जरिए लेवी की मांग करता था.
13 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था मामला
यह मामला मैक्लुस्किगंज थाना क्षेत्र का है. 13 जुलाई 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि बक्सी बंगला चट्टी नदी के पास चार-पांच नक्सली व्यवसायियों से लेवी वसूलने के लिए जमा हुए हैं. सूचना मिलते ही मैक्लुस्किगंज थाना प्रभारी धनंजय बैठा सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि एक जगह पर चार लोग जमा थे. पुलिस को देखते ही सभी हड़बड़ा गए. पुलिस ने घेराबंदी कर चारों से पूछताछ की तो सभी भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य पाए गए. इनमें योगेंद्र गंझु, मुकेश गंझु, मन्नु गंझु और राजकुमार नाहक शामिल थे.

योगेंद्र के पास से बरामद हुआ था हथियार और पर्चा
तलाशी के दौरान योगेंद्र गंझु के पास से लोडेड देशी पिस्टल बरामद हुई थी. पिस्टल की मैगजीन में तीन गोलियां थीं. इसके अलावा प्रतिबंधित संगठन माओवादी कम्युनिस्ट का पर्चा और लेटर भी मिला था, जिस पर लाल रंग से प्रिंट कर भाकपा माओवादी कोयल शंख जोनल कमिटी लिखा हुआ था. इसके आधार पर पुलिस ने सभी नक्सलियों को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ रंगदारी, आर्म्स एक्ट और 17 सीएलए एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
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