Ranchi: ACB के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में 8000 रुपये रिश्वत के साथ गिरफ्तार हुए ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर (BPO) अनिल खलखो की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गयी. अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसला सुनाने के लिए 13 जुलाई की तिथि निर्धारित की गयी है. आरोपी अनिल खलखो सिमडेगा जिला के केरसई प्रखंड में BPO के पद पर पदस्थापित थे. रंजीत खाखा नामक व्यक्ति ने एसीबी को आवेदन देकर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. ACB के जांच में मामला सही पाया और कार्रवाई करते हुए 8000 रुपये रिश्वत के साथ अनिल खलखो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. मामला विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत अंडा और फलाहार मद की राशि का उपयोग से जुड़ा था.
क्या है मामला
वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कुल उपलब्ध राशि में से लगभग 1.09 लाख रुपये खर्च किए गए थे, जबकि लगभग 33426 रुपये शेष था. शेष राशि का प्रतिवेदन जमा करने के दौरान BPO अनिल खलखो ने 15000 रुपये रिश्वत की मांग की थी. राशि नहीं देने पर उच्च पदाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई कराने की धमकी दी थी. शिकायतकर्ता के द्वारा राशि कम करने के अनुरोध पर 8000 रुपये में तय हुआ. लेकिन सरकारी कार्य के बदले रिश्वत नहीं देने की मंशा से शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत ACB से की. जिसका सत्यापन कर ACB ने जाल बिछाकर 24 जून को रिश्वत के साथ अनिल खलखो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था.

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