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रांची : साइबर ठगी मामले के दो अभियुक्त दोषी, सजा पांच को

Ranchi: सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एसएन तिवारी की अदालत में साइबर ठगी मामले के दो आरोपी अनिल दास व प्रकाश दास...

Ranchi: सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एसएन तिवारी की अदालत में साइबर ठगी मामले के दो आरोपी अनिल दास व प्रकाश दास को दोषी पाया है. उनके सजा की बिंदू पर पांच को सुनवाई होगी. दोनों अभियुक्तों के अकाउंट में साइबर ठगी के 25-25 हजार रुपये आये थे. मामले में पुलिस अधिकारी धनंजय सिह के बयान में सीआइडी के साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इधर इस मामले में सुनवाई के दौरान अपर अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने वादी सहित सात गवाहों की गवाही करायी. मामला वर्ष 2020 का है. बताया जाता है कि काफी दिनों से उक्त आरोपियों के अकाउंट का उपयोग साइबर ठग कर रहे थे. कई बार तो इनके खाते में बड़ी-बड़ी राशि भी आयी थी. साइबर अपराधी उक्त राशि की निकासी कर दूसरे माध्यम से उन तक पहु्ंचाने को कहते थे़. दोनों अभियुक्तों को उनका एकाउंट का प्रयोग करने के एवज में 25 से 30 प्रतिशत रकम मिल जाता था. इसलिए दोनों अभियुक्त अनिल दास व प्रकाश दास ने इस संबंध में किसी से कोई जिक्र नहीं की. जब सीआइडी के साइबर थाना में मामला दर्ज हुआ और अनुसंधान किया जाने लगा तो दोनों अभियुक्तों की भूमिका सामने आयी.

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