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UPSC इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर रांची में परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

Ranchi: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के...

Ranchi: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित अभियंत्रण सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है. परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्र के आसपास बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह निषेधाज्ञा 21 जून 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी. आदेश के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने और अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई गई है. प्रशासन ने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी, कदाचार या कानून-व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके बावजूद एहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा लागू की गई है.

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इन गतिविधियों पर रहेगी रोक

  • पांच या उससे अधिक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना.
  • लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग.
  • हथियार, विस्फोटक या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना.
  • लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे पारंपरिक हथियारों का प्रदर्शन या उपयोग.
  • किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, धरना या आमसभा का आयोजन.

परीक्षा केंद्र राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय, बरियातू, रांची

जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करें और परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करें.

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