Ranchi: स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपी मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह की जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को हुई आंशिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
जस्टिस की बेंच में हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. आरोपी पक्ष की ओर से रांची के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने बहस की.

हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती
राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरोपी मनोहर कुमार सिंह और संजय सिंह को जमानत दी गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है.
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बेल की शर्तों का भी हुआ जिक्र
दोनों आरोपियों को पिछले वर्ष 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके जमा करने, आधार कार्ड में बदलाव नहीं करने और ट्रायल के दौरान इस केस से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर बेल दी गई थी.
पिछले वर्ष हुई थी दरोगा की हत्या
दरअसल, पिछले वर्ष 2 अगस्त की देर रात स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 3 अगस्त को खून से लथपथ अनुपम कच्छप का शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास स्थित एक होटल के समीप से बरामद हुआ था.
