Ranchi: गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी के पद पर रहने के दौरान घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है. गुरुवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ शर्तो के साथ जमानत की सुविधा प्रदान की है. हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट में शैलेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को एसीबी ने 21 जनवरी को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्होंने एसीबी कोर्ट से बेल मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी.
30 हजार घुस लेते गिरफ्तार थाना प्रभारी शैलेश को हाईकोर्ट ने दी बेल
Ranchi: गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी के पद पर रहने के दौरान घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए सब...
सम्बंधित ख़बरें
