Ranchi: झारखंड के पुलिसकर्मी के लिए खुशखबरी सामने आई है. अब पुलिसकर्मियों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का लाभ मिलेगा. इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के पुलिस कर्मियों को एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) का लाभ देने के संबंध में एक निर्देश जारी किया है. सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्णय लिया है. सरकार के अपर सचिव हिमांशु मोहन ने डीजीपी को पत्र भेजा है. भेजे गए पत्र के अनुसार एडवोकेट जनरल से कानूनी राय लेने के बाद उठाया गया है.

आपको बता दें कि यह पूरा मामला Case No.-876/2025 (झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन बनाम झारखंड राज्य) और W.P.(S) No.-3739/2019 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 16 अगस्त 2024 को दिए गए आदेश से जुड़ा है.
प्रमोशन पर योग्यता की शर्तें नहीं होंगी बाधक
पत्र में महाधिवक्ता के मंतव्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है. महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय (Apex Court) के फैसलों के आलोक में रिट याचिका संख्या 3739/2019 में दिए गए आदेश का अनुपालन किया जाना चाहिए. यह मामला इन-सिटू प्रमोशन (उसी स्थान व पद पर रहते हुए वित्तीय अपग्रेडेशन) का है न कि किसी मूल या स्वतंत्र पद पर पदोन्नति का, इसलिए ACP नियमों के तहत अनिवार्य योग्यता, पात्रता और प्रशिक्षण आदि की शर्तें इसके आड़े नहीं आएंगी.
गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया है कि महाधिवक्ता के इस कानूनी परामर्श के आलोक में उच्च न्यायालय द्वारा 16 अगस्त 2024 को पारित आदेश के तहत आवश्यक कार्रवाई किया जाए.
जानें क्या है एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP)
इस योजना के तहत झारखंड के पुलिसकर्मियों को एक निश्चित अवधि तक सेवा देने के बाद भी प्रमोशन (पदोन्रति) नहीं मिलता है, तो उसे सरकार द्वारा स्वतः उच्च पद का वेतनमान और वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है. यह लाभ 12 और 24 वर्ष या फिर 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी करने पर मिलता है. बिना पद परिवर्तन (प्रमोशन) के भी कर्मचारियों के मूल वेतन में उस वेतन स्तर के अनुसार वृद्धि हो जाती है, जो उन्हें पदोन्नति पर मिलती है.
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