नशे के तीन सौदागारों को 12 -12 साल की सजा, 2 – 2 लाख जुर्माना

Ranchi : नशीली दवाओं का बड़ा नेटवर्क चलाने वाले तीन आरोपियों के सजा के मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई...

Ranchi : नशीली दवाओं का बड़ा नेटवर्क चलाने वाले तीन आरोपियों के सजा के मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई अपर न्यायायुक्त एसएन तिवारी की कोर्ट में हुई.  सुनवाई सजा के बिंदुओं पर हुई. मामले में मुख्य आरोपी ईटकी के गुलाम टोली निवासी इमरान अंसारी उर्फ इमरान इकबाल, मस्जिद मोहल्ला निवासी दानिश अंसारी और मो. मोहसीन अंसारी को अदालत ने 12-12 साल की सजा, दो-दो लाख जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
जानकारी हो कि अदालत ने उक्त आरोपियों को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था और उनके सजा की बिंदूओं पर फैसला सात मई को सुनाने की तिथि तय की थी. मामले में अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने अभियोजन की ओर से बहस की़ मामला जून 2024 का है.

क्या है मामला

ईटकी थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित निर्माणाधीन एन.सी.डी.सी. अस्पताल के समीप पुलिस ने छापामारी कर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा किया था़ पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में प्रतिबंधित ऑनरेक्स कफ सिरप (1500 शीशी) के साथ साथ ट्रामाडोल और नाइट्राजेपम जैसी नशीली गोलियां बरामद की थी. इस मामले में पुलिस ने तीन धंधेबाजों को रंगेहाथ गिरफ्तार किया, जबकि रांची के अलग अलग इलाकों में सक्रिय चार बड़े सप्लायरों को भी नामजद अभियुक्त बनाया. गिरफ्तार आरोपियों के पास से तीन स्मार्टफोन और कुल 6500 रुपये नकद भी जब्त किए गए हैं.

चार अन्य मुख्य डीलरों को भी आरोपी बनाया था

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी इमरान अंसारी ने स्वीकार किया कि वे रांची के विभिन्न डीलरों से माल लेकर ग्रामीण युवाओं को महंगे दाम पर बेचते थे. पुलिस ने इस मामले में चार डीलरो के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की थी. अमित सिंह उर्फ सूरज आईटीआई बस स्टैंड के पास नशीले पदार्थ की सप्लाई करता है. वहीं, बाबा हेमंत उर्फ रवि गुप्ता जलान रोड रांची में नशीले पदार्थों का धंधा करता है. आशीष रंजन दलादली क्षेत्र में सक्रिय है. जबकि,  रंजन सिंह उर्फ सूरज पंडरा बाजार समिति क्षेत्र में नशीली दवाओं की आपूर्ति करता है.

 

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