पूर्व विधायक पौलुस सुरीन की क्रिमिनल अपील पर HC में सुनवाई

Ranchi: झारखंड के चर्चित दोहरी हत्याकांड में दोषी पूर्व विधायक पौलुस सुरीन की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन...

Ranchi: झारखंड के चर्चित दोहरी हत्याकांड में दोषी पूर्व विधायक पौलुस सुरीन की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की जहां प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता बी एम त्रिपाठी ने मजबूती से पक्ष रखा. वहीं अगली बहस के लिए सोमवार 27 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की गई है. मामले में जेठा कच्छप ने भी क्रिमिनल अपील दाखिल की है, जिसकी ओर से अगली सुनवाई में पक्ष रखा जा सकता है.

2013 के दोहरे हत्याकांड से जुड़ा मामला

आपको बताते चलें कि यह मामला साल 2013 का है. 27 नवंबर को भूषण सिंह और राम गोविंद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बताया जाता है कि दोनों की हत्या उस वक्त हुई थी, जब वे घर के अंदर बैठे हुए थे. उस वक्त हत्या का आरोप तत्कालीन विधायक पौलुस सुरीन एवं जेठा कच्छप पर लगा.

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11 साल बाद आया फैसला, उम्रकैद की सजा

हत्याकांड को लेकर दर्ज केस में पुलिस ने दोनों को आरोपी बनाया. तकरीबन 11 साल बाद मामले में अदालत ने 10 अप्रैल 2024 को फैसला सुनाते हुए दोनों को दोषी करार दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए थे. इस मामले में तीन महिलाओं समेत चार लोगों को सबूत के अभाव में बरी भी किया जा चुका है, जबकि पौलुस सुरीन और जेठा कच्छप को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

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