Ranchi : लैब असिस्टेंट नियुक्ति प्रक्रिया में बाहर किए जाने के बाद हाईकोर्ट में सुभाष कुमार दास एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका खारिज कर दी. दरअसल सुभाष कुमार दास एवं अन्य याचिकाकर्ता डॉक्यूमेंट वेरीफ़ेकेशन में शामिल नहीं हो पाए थे. जिसके बाद आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए नियुक्ति प्रकिया से बाहर कर दिया था. जिसके बाद अयोग्य किए गए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई . JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने बहस की. उन्होंने अपनी बहस में कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को JSSC ने दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया लेकिन वह तय तारीख पर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए.
