Ranchi : रांची पहाड़ी मंदिर न्यास समिति के लिये दायर याचिका में गुरूवार को सुनवाई हुई. न्यास समिति में राजनीतिक पैठ रखने वाले व्यक्तियों को मंदिर की जिम्मेवारी सौंपे जाने के खिलाफ याचिका दायर की गयी है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा. आज मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने मजबूती से पक्ष रखा. जहां अदालत को बताया गया कि पुरानी कमेटी में जिसे हटाया गया, वहां अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त, सचिव एसडीओ, कोषाध्यक्ष नजारत समेत चार गैर प्रशासनिक और गैर राजनीतिक व्यक्ति को हटाकर पहले पूर्ण रूप से राजनीतिक पैठ रखने वाले व्यक्तियों को सारा पदभार दे दिया गया. वही अदालत के हस्तक्षेप के बाद उन्हीं व्यक्तियों को समकक्ष रखते हुए अध्यक्ष पद पर एक रिटायर्ड जज की नियुक्ति कर दी गई. लेकिन सिलसिला वही चला रहा है. मामले में विवाद होता है, मारपीट की जाती है. इस पर अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया और मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है. वही प्रार्थी को छूट दी है कि किसी तरह का विवाद होने पर वह अदालत में सूचित कर सकता है. हाई कोर्ट के छुट्टी के दौरान भी प्रार्थी को छूट दी गई कि वह मामले को मेंशन कर सकता है. याचिका राजकुमार शर्मा की ओर से दायर की गयी है.

