Ranchi: भोला पांडे गिरोह का सरगना कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी की जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है . झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी ने विकास तिवारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया .
मामलों का लंबा रिकॉर्ड
दरअसल विकास तिवारी पर कुल 25 मामले दर्ज हैं . जिसमें मुख्यतः सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में बरी होने के साथ-साथ लगभग 18 मामलों में बरी या जमानत मिल चुकी है.
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ATS केस बना वजह
अदालत में आज जिस मामले में जमानत खारिज हुई है, वह मामला एटीएस से जुड़ा है . एटीएस कांड संख्या 07/21 में विकास तिवारी को राहत नहीं मिली .
कड़ी आपत्ति और तर्क
एटीएस के पैरोकार अमित कुमार दास ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी को राहत नहीं दी जाए, क्योंकि यह मामला लेवी वसूली एवं दहशत फैलाने से जुड़ा है . इससे शिकायतकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और भय का माहौल पैदा होगा .
