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बेरमो: आवश्यक वस्तु अधिनियम के मामले में फरार डोली रानी डे पर कसा शिकंजा, पुलिस ने की कुर्की-जब्ती

Bermo : गोमिया थाना पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के एक मामले में लंबे समय से फरार चल...

Bermo : गोमिया थाना पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रही प्राथमिकी अभियुक्त डोली रानी डे के घर की कुर्की-जब्ती की गई. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई गोमिया थाना कांड संख्या-23/2022, दिनांक 20.02.2022 के तहत की गई है, जिसमें अभियुक्त के खिलाफ भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 188 और 120बी सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 07 के तहत मामला दर्ज है. अभियुक्त डोली रानी डे (पति चैतन्य डे) गोमिया थाना क्षेत्र के साडम स्थित बंगाली टोला की रहने वाली हैं. मामला दर्ज होने के बाद से ही वह फरार है.

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काफी दिनों से फरार चल रही है आरोपी

लगातार फरार रहने के कारण पुलिस ने इस मामले में न्यायालय से कुर्की अधिपत्र (वारंट) प्राप्त किया. इसके बाद सोमवार, 18 मई को गोमिया थाना प्रभारी सह पुलिस अवर निरीक्षक प्रफुल्ल महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम साडम के बंगाली टोला स्थित अभियुक्त के आवास पर पहुंची. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कानूनन दो स्थानीय गवाहों, जिनमें बंगाली टोला निवासी नारायण चन्द्र डे के 38 वर्षीय पुत्र विजय कुमार डे एवं जयदेव कुमार डे के 42 वर्षीय पुत्र राकेश डे शामिल थे, की उपस्थिति में घर की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की. पुलिस ने घर के सामानों को जब्त कर अपने साथ ले गई.

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पुलिस ने कहा- कानून से बढ़कर कोई नहीं

कुर्की-जब्ती करने वाली टीम में मुख्य रूप से गोमिया थाना प्रभारी प्रफुल्ल महतो के साथ गोमिया थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार, सहायक अवर निरीक्षक अखिलेश कुमार एवं गोमिया थाने के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के अन्य फरार अपराधियों और कानून का उल्लंघन करने वालों में हड़कंप मच गया है. थाना प्रभारी ने बताया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने वाले फरार आरोपियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.

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