CBI कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति केस में BSNL कर्मी को 3 साल की जेल, 25 लाख का जुर्माना

Ranchi: रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीएसएनएल (BSNL) हजारीबाग के तकनीकी अधिकारी...

Ranchi: रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अदालत ने आय से अधिक संपत्ति  के मामले में बीएसएनएल (BSNL) हजारीबाग के तकनीकी अधिकारी राम विनोद सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. 

2007 में दर्ज हुआ था मामला

यह मामला साल 2007 का है जिसे सीबीआई ने कांड संख्या RC 02(A)/2007 दर्ज किया था. राम विनोद सिंह पर आरोप था कि उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी वैध आय के स्रोतों से करीब 34 लाख रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की थी.

सीबीआई ने पेश किए पुख्ता सबूत

जिसके बाद सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा रांची ने इस मामले की गहन जांच की और अदालत के सामने पुख्ता सबूत पेश किए. ट्रायल के दौरान सीबीआई की ओर से सीबीआई के लोक अभियोजक दविंदर पाल सूद की दलीलों और एजेंसी की ओर से पेश किये गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी राम विनोद सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(e) के तहत दोषी पाया. 

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3 साल की जेल और 25 लाख का जुर्माना

कोर्ट ने राम विनोद सिंह को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही राम विनोद सिंह पर कोर्ट ने 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को 1 वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी.

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