चाईबासा सिविल कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन के सदस्य को 7 साल की जेल और दस हजार रुपये जुर्माना का सुनाया फैसला

Ranchi/chaibasa: चाईबासा सिविल कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन के सदस्य बीमा पुरती को दोषी करार दिया. यह दोषी करार आर्म्स एक्ट के तहत...

चाईबासा सिविल कोर्ट

Ranchi/chaibasa: चाईबासा सिविल कोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन के सदस्य बीमा पुरती को दोषी करार दिया. यह दोषी करार आर्म्स एक्ट के तहत दिया गया है. सिविल कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सात साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना की फैसला सुनाया है. यह मामला 12 अक्टूबर 2017 का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि जेटिया थाना क्षेत्र में हथियार के साथ एक व्यक्ति आया है और किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना के आधार पर छापेमारी दल जब मौके पर पहुंचा, तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा. सुरक्षाबलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे घेराबंदी कर धर दबोचा. तलाशी लेने पर आरोपी की पैंट की दाहिनी जेब से 7.62 एसएलआर के 15 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे. पुलिस ने बरामद कारतूसों से जुड़े कागजात मांगे तो आरोपी ने वैध कागजात या संतोषजनक जवाब नहीं दे सका था. जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया. इस ट्रायल में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के बाद चाईबासा सिविल कोर्ट ने आरोपी को धारा 25(1-A) आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई.

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