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ट्रेजरी घोटाला के आरोपियों को बेल देने से CID कोर्ट का इंकार

Ranchi : चाईबासा ट्रेज़री से अवैध निकासी के मामले में जेल में बंद आरोपी लेखा विभाग के सिपाही देव नारायण मुर्मू समेत...

Ranchi : चाईबासा ट्रेज़री से अवैध निकासी के मामले में जेल में बंद आरोपी लेखा विभाग के सिपाही देव नारायण मुर्मू समेत तीन आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. सिविल कोर्ट स्थित सीआईडी की विशेष कोर्ट ने देव नारायण मुर्मू, अरुण कुमार मार्डी और सरकार हेमरोम को जमानत देने से इंकार किया है. साथ ही, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अरुण कुमार मार्डी, सिपाही देव नारायण मुर्मू के जीजा हैं और सरकार हेमरोम उसका साला है.

सरकारी खजाने से निकाली गयी राशि

उक्त सभी पर पिछले 9 वर्षों में पुलिस विभाग के खजाने से 26.21 लाख रुपए 5 अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है. यह राशि पुलिसकर्मियों ने लंबित वेतन, पेंशन के साथ कई मद से राशि की निकासी की थी. देवनारायण मुर्मू 2017- 2025 तक लेखा विभाग में कार्यरत था. वह साल 2009 में पुलिस में बहल हुआ था. सीआईडी ने उसे वेतन घोटाला सामने आने के बाद गिरफ्तार किया. इस संबंध में सीआईडी ने कांड संख्या 7/2026 दर्ज की गई है.

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