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हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंडरा के बजाय, ट्रांसपोर्ट नगर होगा में चुनाव का मतगणना कार्य, DC-SSP ने किया निरीक्षण

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंडरा बाजार समिति के बजाय रिंग रोड के सुकुरहट्टू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में नगर...

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंडरा बाजार समिति के बजाय रिंग रोड के सुकुरहट्टू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम चुनाव का मतगणना कार्य होगा. इसको लेकर बुधवार की देर शाम डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था समेत और तैयारी का निरीक्षण. साथ ही दोनों अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारी को इस संबंध में कई दिशा निर्देश भी दिए.

23 जनवरी को हुई थी सुनवाई 

उल्लेखनीय है, कि बीते 23 जनवरी को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची के कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा में स्ट्रांग रूम बनाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि पंडरा बाजार समिति में अब किसी भी तरह का चुनाव कार्य नहीं होगा. इस परिसर में किसी भी चुनाव की न तो मतगणना होगा और न ही स्ट्रांग रूम बनेगा.

पंडरा मार्केट यार्ड टर्मिनल का इस्तेमाल अब चुनावी कार्य के लिए नहीं होगा

पंडरा मार्केट यार्ड टर्मिनल का इस्तेमाल अब किसी भी चुनावी कार्य के लिए नहीं होगा. अदालत ने इस आदेश के साथ याचिका निष्पादित कर दी. इस संबंध में झारखंड चैंबर आफ कॉमर्स की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि विगत छह-सात साल से राज्य सरकार मतगणना कार्य के लिए वैकल्पिक जगह तलाश करने की बात कह मामले को लगातार टाल रही है. जबकि वर्ष 2018 में ही हाई कोर्ट ने पंडरा में मतगणना नहीं करने का आदेश दिया था, लेकिन अभी वहां पर मतगणना का कार्य हो रहा है. कोर्ट ने पूर्व में भी कई आदेश पारित किए थे लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया.

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