Click Here
Click Here
Click Here

गुमला: खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष छापेमारी, दुकानों और स्कूलों का निरीक्षण

Gumla: जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों और जनस्वास्थ्य से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष...

गुमला
खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष छापेमारी

Gumla: जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों और जनस्वास्थ्य से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया. यह अभियान DC गुमला और अभिहित अधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के संयुक्त निर्देश पर संचालित किया गया. अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी, कुमार प्रभाकर और आशा राज ने किया.

खाद्य प्रतिष्ठानों की हुई सघन जांच

अभियान के दौरान जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों, किराना दुकानों और ठेला-खोमचों की गहन जांच की गई. अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण, खाद्य लाइसेंस, पंजीकरण, एक्सपायरी तिथि और लेबलिंग संबंधी नियमों का निरीक्षण किया. दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.

न्यूजपेपर में खाद्य सामग्री परोसने से किया मना

निरीक्षण के दौरान कई दुकानदारों को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित रख-रखाव और स्वच्छता को लेकर आवश्यक सुझाव दिए गए. अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद्य सामग्री को लपेटने या परोसने के लिए समाचार पत्र (न्यूजपेपर) का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है. जिन प्रतिष्ठानों के पास खाद्य लाइसेंस नहीं मिला, उन्हें एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया.

स्कूलों में चलाया गया जागरूकता अभियान

अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस), गुमला में विद्यार्थियों के बीच खाद्य सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. छात्रों को सुरक्षित और संतुलित भोजन के महत्व, खाद्य पैकेटों पर अंकित +F चिन्ह तथा फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान के बारे में जानकारी दी गई. साथ ही “आज से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक” अभियान के तहत स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया.

कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम, 2003 तथा संशोधित अधिनियम, 2021 के तहत दुकानों और सार्वजनिक स्थलों की भी जांच की गई. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक प्रतिष्ठान पर 300 रुपये का अर्थदंड लगाया गया. दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन संबंधी नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई.

ALSO READ: वॉशिंगटन: ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी, ‘हमला हुआ तो बरसेंगी 1,000 मिसाइलें’

लोगों से की गई अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल मानकयुक्त और सुरक्षित खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें. यदि कहीं खाद्य मिलावट, अखाद्य रंगों का इस्तेमाल या खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें.

WhatsApp-Image-2026-06-15-a
सम्बंधित ख़बरें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *