Ranchi: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर दो मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है. यह राशि उन कैदियों के आश्रितों को दी जाएगी जिनकी मौत न्यायिक हिरासत के दौरान हुई थी. सरकार ने कुल दस लाख रुपये का आवंटन किया है, जिसे दो जिलों के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है.
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इन मृतक के परिजनों को मिलेगा सहायता
मृतक विचाराधीन बंदी राजू तुरी (ग्राम मेराल, जिला चतरा) की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, जो वर्तमान में राजस्थान के कोटा में रह रही हैं, को सहायता दी जा रही है. वहीं मृतक बंदी मार्शल मुण्डू (ग्राम जिलिंगकेला, जिला खूंटी) के आश्रितों को यह राहत राशि प्रदान की जाएगी.
यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण बजट से दी जाएगी. चतरा और खूंटी के डीसी या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी इस राशि की निकासी जिला कोषागार से करेंगे.
